October 18, 2024

गुरुग्राम में पेट्रोल डीज़ल के पुराने वाहन चलाने पर धारा 144 लागू

 दिल्ली एनसीआर में बढते प्रदूषण के चलते पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) 4 के नियम लागू करने के बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने भी सख्ती बढा दी है । गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि गुरुग्राम में डीजल के भारी वाहन और बीएस 6 से नीचे के पेट्रोल-डीज़ल के निजी फॉर व्हीलर पर भी पाबंदी लगा दी गई है ।

आदेशों में कहा गया है कि जब तक दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के नियम लागू रहते हैं तब तक दिल्ली में गुरुग्राम से भारी डीजल वाहन और मीडियम गुड्स व्हीकल जो कि बीएस 6 से नीचे हैं उन पर भी एंट्री पर रोक है । इसीलिए ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए उनको KMP एक्सप्रेसवे से ही डायवर्ट कर दिया जाएगा । इन आदेशों को लागू करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है । अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IPC 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब हो रखी है जिसके चलते ग्रैप 4 लागू किया गया है । रविवार को भी गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता 300 AQI से ऊपर दर्ज किया गया है । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 3 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू किया गया है जिसके तहत दिल्ली एनसीआर में जरुरी सामानों और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों का प्रयोग वर्जित है । इसके अलावा बीएस 6 से नीचे के निजी वाहनों पर भी बैन लगाया गया है ।

जब दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के नियम लागू रहते हैं तब तक ये पाबंदिया लागू रहेंगी । अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

HrGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed