Nuh Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को हुई सजा, सभी मुख्य गवाह बयान से पलटे |

हरियाणा के नूंह उपमंडल के एक गांव में करीब ढाई वर्ष पहले नाबालिग बच्ची के साथ किए दुष्कर्म के आरोपित को विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान सभी गवाह अपने बयानों से पलट गए थे। साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार दिया गया।
हरियाणा के नूंह में नाबालिग से रेप के आरोप में 10 साल की सजा।
नूंह। उपमंडल के एक गांव में एक बच्ची के साथ किए दुष्कर्म के आरोपित को विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि जुमेरात को सत्र एवं न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मामला दिसंबर 2023 का है। जब नूंह उपमंडल के एक गांव में रात के समय षड्यंत्र के तहत एक महिला के माध्यम से आरोपित मुशर्रफ ने बच्ची को बुलाया और नजदीकी पशु बाड़े में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पास्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया।
मुख्य गवाह बयान से पलटा, फिर मिली सजा
पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया कि उनकी बेटी जब देर रात तक भी घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की। जब वह घर से बाहर पड़ोस में पहुंचा तो बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। मौके पर जाकर देखा तो आरोपित मुशर्रफ उनकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। जिसे मौके पर ही दबोचने की कोशिश की गई लेकिन वह भाग निकला। आरोपित मुशर्रफ अपना मोबाइल, चश्मा और चप्पल मौके पर ही छोड़ भाग गया था। करीब ढाई वर्ष तक मामले की सुनवाई चली। इस दौरान सभी मुख्य गवाह अपने बयानों से पलट गए, लेकिन पुलिस के सहयोग से सबूत जुटाए गए। एफएसएल की रिपोर्ट पाजिटिव आने पर आरोपित को दोषी करार दिया गया।